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फिरोजाबाद में करीब 10 साल पुराने 6 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बुधवार शाम एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले को उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। यह मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र से संबंधित है। घटना 19 मई 2016 को हुई थी, जब वादी के छह वर्षीय पुत्र का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने मामले की विवेचना की। पुलिस ने तेजी से साक्ष्य जुटाए और महज 24 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बुधवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुमताज अली ने मामले की सुनवाई पूरी की। उन्होंने बाल अपचारी को अपराध का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक शैलेंद्र सिंह यादव, अभियोजक अवधेश कुमार शुक्ला, पुलिस मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कौशिक और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल कैलाश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने प्रभावी विवेचना और अभियोजन की टीम की सराहना की है।
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