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अब इमरजेंसी में प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने के नियम आसान हो गए हैं। घर बैठे आवेदन और फिर तय दिनों में फंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब नौकरी बदलने के साथ ही नई कंपनी में फंड ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी हो जाएगा। इस महीने EPFO ने 8 नियमों में बदलाव किया है।

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1. एडवांस पीएफ निकालने के लिए ये करें

EPFO ने विड्रॉल की शर्तों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है…

  1. बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे जरूरी खर्चों के लिए PF का पैसा निकाल सकते हैं। नए नियमों के तहत पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक PF से विड्रॉल की सुविधा मिलेगी।
  2. प्लॉट या मकान खरीदने, घर बनवाना, होम लोन चुकाना या घर की मरम्मत कराने के लिए भी PF से पैसा निकाल सकेंगे।
  3. अगर कोई प्राकृतिक आपदा या अचानक कोई बड़ी जरूरत आ जाए, तो उसे स्पेशल कंडीशन मानकर PF से एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं।

2. पूरा फंड निकालने के लिए 1 साल की नौकरी जरूरी

आपके पीएफ खाते के बैलेंस को अब 2 हिस्सों में बांटा गया है। कुल जमा का 25% हिस्सा ‘मिनिमम बैलेंस’ के रूप में बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रहेगा, जबकि 75% हिस्सा एडवांस विड्रॉल के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगा।

अगर केवल 12 महीने की नौकरी पूरी की है, तो इमरजेंसी में आप पूरा फंड निकाल सकेंगे। पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम 2 महीने तक बेरोजगार हैं, इसका प्रूफ देना होता था।

55 साल की उम्र के बाद रिटायर होने, स्थायी दिव्यांगता, नौकरी छूटने या हमेशा के लिए विदेश बसने की स्थिति में पूरा PF निकाला जा सकता है। इसमें बची हुई 25% राशि भी मिल जाती है।

3. पीएफ पेंशन का पैसा 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत फंड विड्रॉल का वेटिंग पीरियड बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। सरकार ने नई ईपीएस स्कीम- 2026 के तहत यह नियम लागू किया है। पहले यह वेटिंग पीरियड केवल 2 महीने का था।

4. आवेदन के 20 दिन के अंदर मिल जाएगा PF का पैसा

EPFO ने सभी ऑनलाइन दावों के निपटारे के लिए अधिकतम 20 दिन की समय-सीमा तय की है। अगर कोई कंपनी कर्मचारियों के वेतन से PF काटने के बाद उसे समय पर EPFO में जमा नहीं करती है, तो उस पर 12% की दर से पेनाल्टी लगेगी। यह रकम जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी।

5. नौकरी बदलते ही ऑटोमैटिक ट्रांसफर होगा PF बैलेंस

पहले नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को फॉर्म-13 भरकर पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी। कई बार कंपनियां समय पर इसे अप्रूव नहीं करती थीं। इससे पैसा सालों तक पुरानी कंपनी में फंसा रहता था।

अब नया अपग्रेड सॉफ्टवेयर आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए पुरानी और नई कंपनी के डेटा को खुद ही सिंक कर देगा। जैसे ही आपकी नई कंपनी में पहली ईसीआर जमा होगी, पुराना बैलेंस खुद-ब-खुद नए अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा।

6. UAN एक्टिवेशन और e-KYC की प्रक्रिया बदली

पीएफ फ्रॉड को पूरी तरह रोकने के लिए EPFO ने यूएएन एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। अब सदस्य सीधे EPFO की वेबसाइट पर जाकर नया यूएएन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए नया और सुरक्षित पोर्टल इंटरफेस बनाया गया है, जो केवल उमंग मोबाइल ऐप के जरिए काम करेगा। अब यूएएन एक्टिवेट करने के लिए आधार बेस फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा स्कैन करना अनिवार्य होगा। बिना इसके आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा।

7. ई-नॉमिनेशन पहले से ज्यादा आसान

पहले पीएफ खाते में परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-2 भरकर कंपनी या EPFO ऑफिस में जमा करना पड़ता था। अब आपको EPFO पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन के जरिए अपने परिवार के सदस्य का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज करना होगा।

ई-नॉमिनेशन पूरा करने के लिए EPFO पोर्टल पर आपकी हाल की पासपोर्ट साइज प्रोफाइल फोटो अपलोड होना भी जरूरी है। इससे आपकी पहचान आसानी से वेरिफाई हो जाती है।

8. प्राइवेट पीएफ ट्रस्टों को 6 महीने की राहत

EPFO ने उन प्राइवेट पीएफ ट्रस्टों को बड़ी राहत दी है, जो अभी तक उसके नियमों के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे ट्रस्टों को अब 6 महीने का मौका मिलेगा। अगर वे इस दौरान EPFO में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो पुराना जुर्माना, ब्याज और कानूनी कार्रवाई माफ कर दी जाएगी। इससे उन ट्रस्टों में काम करने वाले कर्मचारियों का PF और रिटायरमेंट फंड भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

EPFO 3.0 से PF निकालना होगा आसान

EPFO जल्द ही नया डिजिटल प्लेटफॉर्म 3.0 लाने जा रहा है। इसके बाद PF क्लेम का निपटारा और पैसा निकालने की प्रक्रिया पहले से तेज होगी। सदस्य कई भाषाओं में ऑनलाइन अपनी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस अपग्रेड का फायदा देश के 30 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को मिलेगा। इन बदलावों का मकसद पीएफ से पैसा निकालना आसान बनाना है। साथ ही खाते में जमा रकम पर सालाना 8.25% ब्याज मिलता रहेगा।

अगर आपको यूएएन एक्टिवेशन, केवाईसी या लॉगिन करने में कोई तकनीकी परेशानी आ रही है, तो EPFO की ऑफिशियल हेल्पडेस्क नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं।

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