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गोंडा में कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने परसपुर आटा गांव निवासी युवा भाजपा नेता राहुल सिंह चौहान, उनकी पत्नी शिल्पी सिंह, रजनीश रौशन, दीपक कुमार और आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर 7 जुलाई की रात 11:46 बजे दर्ज हुई थी, जबकि इसकी प्रति बुधवार शाम सामने आई। पुलिस ने मामले की जांच निरीक्षक अरविंद को सौंपी है। एफआईआर के अनुसार, गुफरान, नदीम अहमद, शिवा, बैकुंठ कुमार, कृष्ण कुमार गोस्वामी, अजय मौर्य और नूर मोहम्मद ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि रजनीश रौशन ने उन्हें ‘वोडब्रो’ नामक कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। दावा किया गया कि निवेश पर हर महीने 5 से 6 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा और भविष्य में लाखों रुपये मूल्य के ‘टीएलसी 2.0’ कॉइन उपहार स्वरूप दिए जाएंगे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भरोसा दिलाने के लिए रजनीश ने गूगल सर्च के माध्यम से ‘कैप्टर मनी सॉल्यूशन प्रा. लि.’ का विवरण दिखाया और बताया कि कंपनी के निदेशक शिल्पी सिंह और दीपक कुमार हैं। चूंकि शिल्पी सिंह भाजपा नेता राहुल सिंह चौहान की पत्नी हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी पर भरोसा कर अलग-अलग तिथियों में बैंक खाते में बड़ी रकम जमा कर दी। एफआईआर के मुताबिक, गुफरान ने 37 लाख रुपये, बैकुंठ कुमार ने 54.60 लाख रुपये, अजय मौर्य ने 7 लाख रुपये, कृष्ण कुमार गोस्वामी ने 3.50 लाख रुपये तथा नदीम अहमद, शिवा और नूर मोहम्मद ने 2.10-2.10 लाख रुपये निवेश किए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कुल करीब 1.08 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए गए। पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में कुछ महीनों तक मामूली ब्याज दिया गया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया और कंपनी से संपर्क टूट गया। जब उन्होंने रजनीश और आदिल से रकम वापस मांगी तो टालमटोल की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में उन्हें राहुल सिंह चौहान का नाम लेकर धमकी दी गई कि यदि इस संबंध में बात की तो जान से मार दिया जाएगा। इन आरोपों के आधार पर कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल सिंह चौहान बोले- मुझे मामले की जानकारी नहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता राहुल सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वह शिकायतकर्ताओं को जानते तक नहीं हैं और पूरे प्रकरण पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे। पुलिस ने मांगे साक्ष्य कर्नलगंज कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच निरीक्षक अरविंद को सौंप दी गई है। पीड़ितों से मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके।
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