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चंदौली जिले में नकली और प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार शाम को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर गठित तीन टीमों ने जनपद की तीन तहसीलों में संचालित 26 कीटनाशक दुकानों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने पर 10 विक्रेताओं को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया, जबकि जांच के लिए 8 कीटनाशकों के नमूने सील किए गए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इसके लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं।
कीटनाशी अधिनियम का उल्लंघन और मानकों की अनदेखी के आरोप में जिन 10 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें ओम बीज भंडार, संदीप बीज भंडार, आर.एन. बीज भंडार, कृषक बीज भंडार, कृष्ण बीज भंडार, हरि बीज भंडार, चकिया किसान बीज भंडार, न्यू कृषि सेवा केंद्र चकिया, किसान सेवा केंद्र नौबतपुर और कांता किसान सेवा सेंटर सैयदराजा शामिल हैं। यादव ने स्पष्ट किया कि बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट (PC) अथॉरिटी के रसायनों का क्रय-विक्रय करने वालों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई विक्रेता नए रसायनों की बिक्री करना चाहता है, तो उसे संबंधित कंपनी से पीसी अथॉरिटी लेटर लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सभी विक्रेताओं को शासन की मंशा के अनुरूप दुकान पर लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा। एक्सपायर हो चुके रसायनों के लिए दुकान में एक अलग ‘एक्सपायरी कॉर्नर’ बनाना भी अनिवार्य है। साथ ही, किसानों को हर खरीद पर कैश मेमो (पक्का बिल) जारी करना सुनिश्चित करें।
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