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अंबेडकरनगर के अकबरपुर तहसील क्षेत्र में दुकान का ताला तोड़कर सामान निकालने, फर्नीचर में तोड़फोड़ करने और जबरन कब्जा करने के आरोप में अकबरपुर तहसीलदार संतोष कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने नामजद आरोपियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के अरिया गांव निवासी सोएब रिजवी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2020 में ग्राम सिझौली, शहजादपुर स्थित मकान संख्या 633 को उसके स्वामी से 14.50 लाख रुपए में खरीदा था। मकान में मौजूद दुकान में फर्नीचर और रैक आदि लगाकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। सोएब के मुताबिक, मकान को लेकर संघतिया शहजादपुर निवासी अरुण कुमार से विवाद चल रहा था। इस संबंध में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की थी। उनका कहना है कि सुनवाई के दौरान उपजिलाधिकारी ने विवाद को सिविल प्रकृति का बताते हुए प्रशासनिक स्तर से कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई नहीं किए जाने की बात कही थी। तहसीलदार की मौजूदगी में ताला तोड़ने का आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद 20 फरवरी 2026 को अरुण कुमार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अकबरपुर तहसीलदार संतोष कुमार को मौके पर बुलाया। आरोप है कि तहसीलदार की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़ दिया गया और अंदर रखा कीमती सामान बाहर निकाल लिया गया। फर्नीचर को भी तोड़कर बाहर फेंकने का आरोप लगाया गया है। सोएब का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई। इसके बाद दुकान पर दूसरा ताला लगा दिया गया। आरोप है कि दुकान के सामने खाली पड़ी भूमि पर टिनशेड डालकर कब्जा भी कर लिया गया। शिकायत के बाद कोर्ट पहुंचे पीड़ित पीड़ित ने घटना में लाखों रुपये के नुकसान का दावा करते हुए पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अब कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने तहसीलदार संतोष कुमार समेत नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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