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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता के पदोन्नति दावे पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद फैसला न लेने के मामले में दिया गया है। न्यायालय ने उन्हें 24 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह सचान की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया। न्यायालय ने अनिल गर्ग से पूछा है कि 9 दिसंबर 2025 के आदेश का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। मामले के अनुसार, हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 को दिनेश सिंह सचान के खिलाफ दो वेतनवृद्धियां रोकने की सजा और निंदा प्रविष्टि को रद्द कर दिया था। साथ ही न्यायालय ने उनके मुख्य अभियंता लेवल-1 पद पर पदोन्नति के दावे पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अवमानना अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
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