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लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र में मलेसेमऊ की एक कॉलोनी निवासी युवती ने अपने पिता पर कई सालों तक दुष्कर्म करने और मां पर बिना सहमति गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पिता और मां के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के मुताबिक, वह छह साल की थी, तभी उसकी मां ने पिता से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। मां अपने साथ पीड़िता और तीन अन्य बच्चों को ले गई। आरोप है कि सौतेले पिता ने करीब 12 साल की उम्र तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने मां को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2022 में कराया निकाह, कुछ दिन बाद तलाक पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2022 में घरवालों ने उसका निकाह एक अन्य व्यक्ति से करा दिया। आरोप है कि कुछ दिन बाद सौतेले पिता ने दबाव बनाकर उसका तलाक करा दिया। पीड़िता ने वर्ष 2023 में सौतेले पिता के खिलाफ थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर उसने 2024 में घर छोड़ दिया और बाहर नौकरी करने लगी। कोर्ट मैरिज के बाद गर्भवती हुई, मां ने घर बुलाया पीड़िता के मुताबिक, उसने बाद में एक अन्य युवक से कोर्ट मैरिज कर ली। गर्भवती होने के बाद वह पति के साथ महोबा चली गई। आरोप है कि इसी दौरान उसकी मां ने उसके पति पर मतांतरण का दबाव बनाया। इसके बाद झांसा देकर पीड़िता को घर बुलाया गया और उसकी मर्जी के बिना चार महीने का गर्भपात करा दिया गया। पति ने कोर्ट में दाखिल किया तलाक का मुकदमा पीड़िता का आरोप है कि जब उसके पति को गर्भपात की जानकारी हुई तो उसने नाराज होकर कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने मां और पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोमतीनगर विस्तार इंस्पेक्टर गौरव बाजपेई ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।
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