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वाराणसी नगर निगम ने सावन शुरू होते ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सावन माह में कांवड़ मार्ग पर मीट-मछली की दुकानें माह भर बंद रखने का आदेश पारित किया है। उसके बावजूद सावन के पहले दिन भोजूबीर, शिवपुर और अंधरापुल में दुकानें खुली पाए जाने पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही दोबारा न खोलने की चेतावनी दी है। यदि दोबारा खुली पायी गई तो वैधानिक कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की जाएगी। पहले दिन चला बड़ा अभियान कांवड़ यात्रा की पवित्रता और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान को बनाए रखने के लिए नगर निगम सख्त मूड में आ गया है। सावन माह के पहले दिन गुरुवार को शहरी सीमा के अंतर्गत कांवड़ मार्गों पर अवैध रूप से संचालित मांस, मछली एवं मुर्गा विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम की टीम ने बड़ा अभियान चलाया। तीन इलाकों में वसूला 24,500 जुर्माना ​पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने बताया – मेरे नेतृत्व में सावन के पहले सोमवार को निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान भोजूबीर क्षेत्र में अवैध रूप से मीट बेच रहे एक दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शिवपुर क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले एक दुकानदार से 4,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। ​सबसे कड़ी कार्रवाई अंधरापुल में की गई। यहां सावन माह के दौरान मीट-मांस बेचने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने और आसपास गंदगी फैलाने के गंभीर आरोपों में संबंधित विक्रेता पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया। प्रतिवंधित प्लास्टिक भी बरामद इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर एक और दुकानदार पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला गया । निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी ने बताया कि पूरी कांवड़ यात्रा और सावन माह के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शहर में ज्यादातर.मांस, मछली की दुकानें बंद मिल रही है।



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