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जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला सुजानगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव से जुड़ा है। मृतका मंजू की मां कलावती ने कोर्ट के आदेश पर सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, मंजू की शादी घटना से करीब पांच साल पहले विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव से हुई थी। आरोप था कि पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक की मांग को लेकर मंजू को लगातार प्रताड़ित करते थे। आरोप के मुताबिक 3 जून 2008 को मंजू के साथ मारपीट की गई। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे थे। मृतका की मां ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर सुजानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। इसके बाद अदालत ने पति विजय नाथ उर्फ विजय बहादुर यादव को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



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