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अंबेडकरनगर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अधिकरण ने बीमा कंपनी को 9.10 लाख रुपये का मुआवजा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2021 में हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है। अकबरपुर क्षेत्र के अहरिया निवासी शाहजहां ने फैजाबाद अयोध्या स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उनके पति अजीज 8 नवंबर 2021 की शाम साइकिल से बाजार जा रहे थे। जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर गंजा गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भतीजे तौकीर ने इस घटना के संबंध में अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 20 हजार रुपये कमाते थे याचिका में कहा गया था कि मृतक अजीज राजगीर का कार्य कर प्रतिमाह लगभग 20 हजार रुपये कमाते थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी और तीन बच्चों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिजनों ने इस आधार पर 56.50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के दौरान, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दावा किया कि दुर्घटना के समय वाहन बीमित नहीं था। वहीं, वाहन स्वामी विनोद ने भी आरोपों से इनकार किया। हालांकि, पीठासीन अधिकारी रवि कांत तृतीय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अजीज की मृत्यु सड़क दुर्घटना में ही हुई थी और बीमा कंपनी अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही।
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