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अलीगढ़ में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। करीब 2 किलो नशीला पदार्थ मिला था मामला सासनी गेट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब दो किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश किए। बरामदगी से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए। साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में दोषी माना। इसके बाद अदालत ने एक साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्ण मुरारी जौहरी और संबंधित अधिवक्ताओं ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
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