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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की लखनऊ शाखा ने राजधानी के आलमबाग स्थित एक ज्वेलर्स प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बड़ी मात्रा में बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान 344.6 ग्राम बिना हॉलमार्क और 86.6 ग्राम हॉलमार्क ज्वेलरी को जब्त किया गया। BIS का कहना है कि संबंधित प्रतिष्ठान का वैध पंजीकरण भी नहीं था, जबकि वह हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री कर रहा था। आलमबाग के ज्वेलर्स पर हुई कार्रवाई बीआईएस की लखनऊ शाखा ने 5 अगस्त 2026 को आलमबाग स्थित मैसर्स काशी नाथ सेठ सर्राफ पर छापेमारी की। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना वैध BIS पंजीकरण के हॉलमार्क स्वर्णाभूषण बेच रहा था। साथ ही दुकान में बड़ी मात्रा में बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण भी रखे मिले। 431.2 ग्राम ज्वेलरी जब्त छापेमारी के दौरान टीम ने 344.6 ग्राम बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी और 86.6 ग्राम हॉलमार्क ज्वेलरी जब्त की। BIS के अनुसार लखनऊ अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों में शामिल है, इसलिए बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों की बिक्री हॉलमार्क गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) का उल्लंघन है।
यह कार्रवाई BIS लखनऊ शाखा कार्यालय की 6 सदस्यीय टीम ने संयुक्त निदेशक शरद कुमार के नेतृत्व में की। टीम में उपनिदेशक जितेश कुमार, अनुरीतानिधि हेंसम तथा अन्य अधिकारी शामिल रहे। उपभोक्ताओं के हित में जारी रहेगा अभियान BIS लखनऊ शाखा के निदेशक एवं प्रमुख पियूष एम. वास्कर ने कहा कि बाजार में बिक रहे स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग नियमों के पालन को लेकर बाजार में नियमित निगरानी और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा।
बीआईएस ने सभी ज्वेलर्स से अपील की है कि वे हॉलमार्किंग और BIS से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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